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Arvind Kejriwal ED Summon: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को 7वां समन, ED ने कहा- 26 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर हों

Kejriwal ED Summon: AAP ने 19 फरवरी को ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए कहा था कि ED के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है. ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.

ED Seventh Summon to Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन मिला है. ईडी ने गुरुवार (22 फरवरी) को उन्हें समन भेजते हुए पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है. इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सोमवार (19 फरवरी 2024) को ED के सामने पेश होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने तब पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था.

AAP ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए तब कहा था कि ED के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है. ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. यह छठी बार था, जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे.

ईडी ने कब-कब भेजा है अरविंद केजरीवाल को समन?

ईडी ने केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था. इस समन पर वह पेश नहीं हुए. दूसरा समन ईडी ने 21 दिसंबर 2023 को भेजा, इसमें भी दिल्ली के सीएम पेश नहीं हुए. 3 जनवरी 2024 को ईडी की तरफ से तीसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए. 17 जनवरी 2024 को ईडी ने चौथा समन भेजा, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर गैरहाजिर रहे. 2 फरवरी 2024 को ईडी ने पांचवां समन भेजा, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए. 14 फरवरी को छठा समन भेजकर 19 फरवरी को ईडी ने बुलाया, लेकिन केजरीवाल फिर पेश नहीं हुए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ईडी कोर्ट से मांगी थी पेशी से छूट

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छह समन के बाद 17 फरवरी को ईडी कोर्ट की सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे. अरविंद केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए ऐप्लिकेशन लगाई थी. वकील ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से वह पेश नहीं हो पा रहे हैं. केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि मैं आना चाहता था लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से मैं नहीं आ सका. अगली तारीख पर आ जाऊंगा. ईडी ने इसका विरोध नहीं किया था. 16 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है.

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