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‘सबकी नौकरी खत्म हो पर आपको…’, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बोले CJI संजीव खन्ना

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वह मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों/स्कूल कर्मचारियों को नौकरी रद्द कर दी है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस बारे में पिछले साल आए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इसके अलावा भी इस मसले पर 120 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थीं.

अप्रैल 2024 में दिए फैसले में हाई कोर्ट ने सभी नौकरियों को रद्द करते हुए इन लोगों से ब्याज समेत पूरा वेतन वसूलने के लिए भी कहा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जोड़-तोड़ और धोखे से भरी थी.

2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी. 25 हजार से ज्यादा भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पिछले उम्मीदवार बेदाग थे, उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है. बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच को भी चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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